फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) मंगलवार को धमकी देंने के दो मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) फास्ट ट्रैक कोर्ट नें बसपा नेता अनुपम दुबे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली| कोर्ट नें पहले पूरे मामले को गंभीरता से सुना और उसके बाद दोनों मामलों में जमानत दे दी|
दरअसल 20 सितंबर को फतेहगढ़ कोतवाली में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नकटपुर निवासी रक्षपाल सिंह ने बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ गाली-गलौज व धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी थी| इसके साथ ही 16 सितंबर को कन्नौज की कोतवाली छिबरामऊ के मोहल्ला बस्तीराम निवासी राजेश सिंह चौहान ने भी धमकी आदि देंनें के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था| विवेचक दारोगा आनंद शर्मा व शैलेंद्र कुमार नें कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अनुपम दुबे पर दो मुकदमें दर्ज है| लिहाजा उन्हें मुकदमें में सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित कराना है| जिसके बाद सीजेएम ने बी वारंट जारी जनपद मैनपुरी जेल में बंद अनुपम दुबे को कोर्ट में पेश करानें के आदेश मैनपुरी पुलिस को दिये थे| लिहाजा मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में अनुपम दुबे को फतेहगढ़ कोर्ट लाया गया| दोनों मामलों में पुलिस नें वारंट तामील कराते हुए उन्हें पेश किया गया| जिसके बाद अनुपम के अधिवक्ता नें कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की| एसीजेएम ने रिमांड के लिए आगामी 10 अक्टूबर की तारीख निरस्त कर 20-20 हजार के बंध पत्र पर उन्हें जमानत देदी|
डब्बन नें डाली जमानत अर्जी, तलब किया गया अपराधिक इतिहास
व्यापारी मोहन अग्रवाल के ऊपर जान लेवा हमला करनें के आरोप में जे में निरुद्ध बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई डब्बन दुबे की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गयी| कोर्ट नें सुनवाई के लिए कोर्ट नें मंगलवार 29 सितंबर की तिथि निहित की है| वही डब्बन का आपराधिक इतिहास भी तलब किया है|