रेलवे सेक्शन इंजीनियर को तीन वर्ष की कारावास

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)विभाग के कीमती सामान को चोरी करनें के मामले में कोर्ट नें दोषी पाते हुए रेलवे के सेक्शन इंजीनियर को 3 वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है|
बीते 24 जुलाई 2001 को  सीआईबी के एसपी बच्चन सिंह नें फर्रुखाबाद के रेलवे थाने में मंझना जक्शन के सेक्शन इंजिनियर राममोहन श्रीवास्तव के खिलाफ रेलवे के कीमती सामान के चोरी होनें का मुकदमा दर्ज कराया था| सामान को बरामद भी कर लिया गया था| मुकदमें में चली सुनवाई के बाद आखिर शुक्रवार को सीजेएम रेलवे नें सेक्शन इंजीनियर को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है| इसके साथ ही जुर्माना जमा ना करनें पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतना सजा में शामिल है|

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