फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन नें आश्रम व दुकान के अबैध निर्माण को गिरवा दिया| अबैध कब्जा गिरानें के दौरान पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में कड़ी मसक्कत करनी पड़ी|
कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन मड़ैया निवासी सुशील कुमार उर्फ गुड्डू दिवाकर व सदगुरु आश्रम के कर्ताधर्ता गुरुचरनदास उर्फ केएन पांडेय का वर्ष 2013 से नाले की जमीन पर कब्जे को लेकर महाभारत चल रही है| सुशील कुमार नें हाई कोर्ट में याचिका दायर की| याचिका पर संज्ञान लेकर हाई कोर्ट नें बीते 21 जनवरी को नाले की भूमि से कब्जा हटाकर रिपोर्ट भेजनें के आदेश दिये| जिसमे 8 फरवरी को सुनवाई की अगली तिथि लगी है| बीते 2 फरवरी को जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें अतिक्रमण हटाने के लिए चार सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया| जिसमे अध्यक्ष तहसीलदार सदर राजू कुमार और सदस्य ईओ फर्रुखाबाद, सहायक चकबंदी अधिकारी नरेश चन्द्र कनौजिया, सर्वे लेखपाल जगपाल को बनाया गया|
रविवार को नगर पालिका की जेसीबी लेकर कमेटी के सदस्य फतेहगढ़ कोतवाल जय प्रकाश पाल के साथ मौके पर आ गये| आश्रम के कब्जे वाले हिस्से को जमीदोज किया गया| इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करनें वाले सुशील कुमार का मकान भी ढाई मीटर नाले पर बना मिला| जेसीबी से सुशील कुमार की दुकान तोड़ने के दौरान सुशील व उसके परिजन उलझ गये और खुद तोड़नें का समय माँगा| लेकिन उसकी एक ना चली| अतिक्रमण कर बनाये गये उसके भी भवन को तोड़ दिया गया| विवाद के दौरान तहसीलदार सदर का सीयूजी मोबाइल भी नाली में गिर गया| काफी देर बाद उसे निकाला गया लेकिन वह खराब हो गया|