फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) पुलिस अधीक्षक की आख्या और बीट सूचना रपट आदि तथ्यों को मजबूत आधार मानते हुए कोर्ट नें आमिर खलीफा को गुंडा घोषित कर दिया| उसे कोतवाली में हाजिरी लगानें के आदेश भी दिये गये हैं|
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विवेक श्रीवास्तव के न्यायालय ने शहर कोतवाली के मोहल्ला नखास निवासी आमिर खलीफा पुत्र कमर मियां को गुंडा घोषित करते हुए आदेश जारी कर दिया| दरअसल पुलिस अधीक्षक नें 28 मार्च 2018 को आमिर के खिलाफ आख्या दी थी| जिसके बाद कोर्ट नें 28 अप्रैल 2018 को आमिर को आख्या के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया| जिसका जबाब एक सप्ताह के भीतर कोर्ट नें तलब किया| लेकिन आमिर की तरफ से दिये गये जबाब से कोर्ट संतुष्ट नही हुआ| जिसके बाद कोर्ट नें आमिर को गुंडा घोषित करते हुए आदेश जारी किया| जिसमे कहा है कि आमिर शहर कोतवाली में 3 महीने तक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार के दिन अपने उपस्थिति दर्ज कराएं| शहर कोतवाली पुलिस उसकी निगरानी भी रखे|