फर्रुखाबाद: बीते कई महीनों पूर्व न्यायालय के आदेश के बाद भी जाँच आख्या प्रस्तुत ना करने में मामले में शहर कोतवाल को कोर्ट नें तलब कर जबाब-तलब किया है| पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें की|
दरअसल न्यायालय नें बीते 23 मार्च 2019 को शहर कोतवाली क्षेत्र के खतराना निवासी दिनेश चौरसिया को कोतवाली में तत्कालीन घुमना चौकी इंचार्ज तेज बहादुर द्वारा बंधक बनाकर पिटाई करने के साथ ही शहर की एक व्यापारी नेत्री के घर बिजली चेकिंग करने के नाम पर जेई अमित शर्मा के साथ ही उसके अन्य चार सहयोगियों पर छेड़छाड के मामले में कोर्ट नें शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से आख्या तलब की थी|
लेकिन कोर्ट द्वारा दी गयी निर्धारित तिथि पर आख्या पेश ना करने में कोर्ट सख्त हो गया| कोर्ट ने दोनों मामलो में आख्या पेश ना करने में प्रभारी निरीक्षक को तलब कर जबाब-तलब 21 नवम्बर को किया है|