फर्रुखाबाद: बीते 20 अगस्त 2014 को सुबह करीब दस बजे थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव बबना में मोबाइल टावर पर कब्जे की रंजिश में हुये तिहरे हत्या कांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अपर जिला जज ने आठ को दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनाई| इसके साथ ही साथ 60-60 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है| अर्थदंड अदा ना करने पर अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिये| तिहरे हत्याकांड के विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के दौरान तीन वर्ष में मामले को निस्तारित कर दिया गया। इस दौरान मुकदमे में कुल 37 लोगों की गवाही हुई।
विदित है की घटना के समय बाहर सिंह व मुन्ने खां बाहर चबूतरे पर बैठे थे व श्यामवीर सिंह अंदर कमरे में लेते थे| आरोपी अचानक आ गये और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। यहां से यह लोग खेत की ओर पहुंचे और वहां काम कर रहे अमरुद्दीन को भी गोलियों से छलनी कर दिया। आरोपी बबना निवासी राजवीर सिंह , रामवीर सिंह, उदयवीर सिंह, रावेंद्र व नेम¨सिंह निवासी नगला मन्न, रामपाल, विनोद निवासीगण नौली थाना मेरापुर, वीरेंद्र निवासी गढि़या थाना नवाबगंज व राजवीर का पुत्र तीन बाइकों से असलहों के साथ पहुंचे थे और घटना को अंजाम दिया था| मृतक बाहर सिंह के भतीजे अवधेश ने उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष अनूप कुमार तिवारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था|
तिहरे हत्या कांड की सुंनबाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अपर जिला जज अब्दुल मोबीन के यहां हो रही थी। तमाम दलीलों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने राजवीर सिंह, रामवीर सिंह, उदयवीर सिंह, रावेंद्र व नेमसिंह निवासी नगला मन्न, रामपाल, विनोद निवासीगण नौली थाना मेरापुर, वीरेंद्र निवासी गढि़या थाना नवाबगंज को दोषी करार दिया। उसके बाद सभी को आजीवन कारावास और 60-60 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सभी लोगों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। नामजद लोगों में एक आरोपी घटना के वक्त नाबालिग था। इस कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।