फर्रुखाबाद: किशोरी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है| अभियुक्तों पर पंद्रह पंद्रह हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है| जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है|
थाना जहानगंज के गांव छिछोनापुर निवासी एक ग्रामीण ने अपनी पंद्रह वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर घर से ले जाने के मामले में थाना क्षेत्र के गांव नगला समरे मौजा महरुपुर खार निवासी झम्मनलाल और उसके पुत्रों स्वदेश कुमार व शंकरलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था| ग्रामीण ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में बताया था कि घटना वाले दिन यानी 27 जुलाई 2003 को वह खेत पर गया हुआ था| जब घर लौटा तो घटना की जानकारी हुई| तलाश के दौरान कुछ ग्रामीणों ने आरोपियों का सुराग दिया| पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की| अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एसवी सिंह ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त स्वदेश कुमार और शंकरलाल को धारा 363 में 5-5 वर्ष की सजा और पांच पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई| वाही धारा 366 में दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कैद और 10-10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई| जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है| अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरीय कुमारी शाक्य ने बताया की साक्ष्यों के अभाव में आरोपी झम्मनलाल को बारी कर दिया गया है|