नई दिल्ली। सहारा ग्रुप को सेबी-सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। सहारा ग्रुप के 3 डायरेक्टरों के भी देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। अब सेबी-सहारा मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा ग्रुप के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 20,000 करोड़ रुपये नहीं होने की बात कही है। इससे पहले बुधवार को सेबी-सहारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को जोरदार लताड़ लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सेबी के आरोप सच है तो सहारा ग्रुप कोर्ट की कार्यवाही का मजाक बना रहा है।
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सुनवाई के दौरान सेबी ने सहारा पर आरोप लगाया कि सहारा ग्रुप ने जो 20,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के दस्तावेज उसे सौंपे हैं उसकी कीमत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई है। साथ ही सहारा ग्रुप ने प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज भी नहीं दिए हैं। आपको बता दें कि डिबेंचर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 1 नवंबर को 20,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज सेबी को सौंपने का आदेश दिया था।