FARRUKHABAD : 20 फरवरी को 72825 शिक्षक प्रशिक्षु भर्ती पर उच्च न्यायालय में सुनवाई की जानी है, विदित हों कि दिनॉंक 4 फरवरी से काउन्सिलिंग प्रारम्भ कर दी गई थी, उसी दिन कुछ अभ्यथिर्यों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विशेष अपील 149, 150, 152, 159, 161/2013 विशेष अपील दायर की गई, मा0 न्यायालय के समक्ष अभ्यर्थियों का कहना था कि यह भर्ती में कई खामियॉ है, जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है।
मा0 न्यायालय के समक्ष जिन प्रमुख बिन्दुओं पर सुनवाई की जानी है, वह है- प्रथम यह कि टी0ई0टी0 मेरिट के आधार पर चयन न कर सरकार ने शैक्षिक गुणाकों का आधार लिया है, द्वितीय कुछ अभ्यर्थी आयु के आधार पर जो पिछले विज्ञापन में अर्ह थे, उनको नवीन विज्ञापन के आधार पर अर्नह कर दिया गया था, तृतीय यह कि बी0एड0 2012 को काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है, बिना टी0ई0टी0उत्तीर्ण बी0एड0 अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया आदि मुख्य बिन्दु है। दिनॉक 12-02-2012 को बहुत शान्त वातावरण एवं कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई की गई थी, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से टी0ई0टी0 परीक्षा परिणाम 2011 में आशिंक कमियों और त्रुटियों को बताते हुए शैक्षिक गुणांकों का आधार लेना बताया गया था, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस सरकार की दलील से खुश नहीं हुए और उन्होंने टी0ई0टी0 परीक्षा परिणाम में हुई कमियों एवं त्रुटियों के सबूत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, मा0 न्यायालय का कहना है कि क्या प्रदेश सरकार बदलने से कोई चयन प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी जायेगी, यह विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।
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आज देखना है कि मा0 न्यायालय में सरकार अपना क्या रूख पेश करती है, आशंका है कि सरकार की दलीलों से मा0 उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है तथा इसमें अग्रिम तिथि निर्धारित होने की संभावना है।
आज देखना है कि मा0 न्यायालय में सरकार अपना क्या रूख पेश करती है, आशंका है कि सरकार की दलीलों से मा0 उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है तथा इसमें अग्रिम तिथि निर्धारित होने की संभावना है।