फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देनें के मामले में अभियुक्त को न्यायालय नें आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया है|
कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र निवासी महिला नें अपनी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किये जानें के बाद करनें के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था|दर्ज मुकदमें में कहा कि बीते 30 अक्टूबर 2015 को उसकी नाबालिग पुत्री मवेशी चराने के लिए बेवर रोड ईदगाह पर गई थी| शाम निर्धारित समय तक बेटी वापस घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की| काफी तलाश करनें के बाद पुत्री का शव चौधरी सूबेदार के विद्यालय में लहूलुहान हालत में बेटी का शव मिला था| विवेचना में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शिवाजी नगर कस्बा निवासी कमलेश पाल का नाम प्रकाश में आया| कमलेश पाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया| विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर कमलेश पाल को दोषी करार दे दिया| जिसमे अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगा|