चार से अधिक पर्चे दाखिल नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

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फर्रुखाबाद: जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट डा0 मुथुकुमार स्वामी बी ने बताया कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किये जायेंगे। कोई भी उम्मीदवार किसी भी बार्ड से चुनाव लड़ सकता है परन्तु प्रस्तावक उसी बार्ड का होना चाहिए। जिससे उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावना के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है।

जिलाधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार के सम्बंधित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न होने का प्रमाणपत्र यदि उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नियमावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि जमानत धनराशि जमा कराने की रसीद, उम्मीदवार यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का है तो उसे सम्बंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा निर्गत प्रारूप में शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। शपथ पत्र नोटरी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा सत्यापित कराया जा सकता है। शपथ पत्र का प्रारूप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपराधिक एवं सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण सम्बंधित शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

डा0 स्वामी बी ने यह भी बताया कि कोई प्रत्याशी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी समझा जायेगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में कर दी हो तथा लिखित सूचना सम्बंधित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप-7 (क) में उम्मीदवारी के अन्तिम दिनांक व समय से पूर्व सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त कर दी गयी हो। उक्त सूचना दल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित हो।

ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी तथा सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारी के अन्तिम दिनांक व समय तक प्रारूप- 7 (ख) में सूचित किया गया हो।