31 अक्तूबर तक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को मिलेगा लाभ

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बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में तैनात शिक्षकों से मनचाहे जिलों में तबादलों के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प देना होगा। 31 अक्तूबर-2011 तक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को तबादलों का लाभ मिल सकेगा। शिक्षकों को ट्रांसफर का चुनावी तोहफा देने के लिए बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया है।

मुख्यमंत्री मायावती ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को मंजूरी प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों, खासतौर पर महिला शिक्षकों को राहत पहुंचाने के लिए लिए दी है। अंतर्जनपदीय तबादले के आवेदन पत्र 31 तारीख तक पेश करना होगा। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी बड़ी संख्या में शिक्षिकाएं मेरिट के आधार पर चयनित होकर गृह जनपद या मनचाहे जनपदों से बहुत दूर के जिलों में तैनात हैं। हजारों महिला और पुरुष शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय तबादलों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में आवेदन पत्र भेज रखे हैं। सीमित तादाद में स्थानांतरण के कारण अधिसंख्य महिला शिक्षिकाएं गृह जनपदों में स्थानांतरित नहीं हो पाती थीं।

सीएम ने शिक्षिकाओं की दिक्कतों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तबादला आदेश दिया। शिक्षकों और उनके अभिभावकों को साल भर शासन व निदेशालय स्तर पर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षकों को यूपी बेसिक शिक्षा  13वां संशोधन नियमावली-11 के लागू होने की तारीख से तबादला चाहने वाले प्रधान अध्यापकों, अध्यापकों को अपना विकल्प 31 दिसंबर तक प्रस्तुत करना होगा। स्थानांतरण आदेश के लिए आवेदन पत्र को नियुक्ति की तारीख के क्रम में जिलावार विकल्प के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

तीन जनपदों में तबादले के विकल्प बेसिक शिक्षा परिषद के निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किए जाएंगे। तबादला चाहने वाले शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यरत हैं, तो उनके तबादले पर तभी विचार किया जाएगा, जब उसी वर्ष में नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति हो गई हो। ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों में सबसे पहले आवेदित जनपद में महिला शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में विकल्प के अनुसार पहले, फिर दूसरे और अवशेष शिक्षकों को तीसरे विकल्प वाले जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुरुष शिक्षकों के तबादले पर विचार अलग-अलग जिलों में अनुमोदित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर जनपद में उनके वरिष्ठता क्रम के आधार पर किया जाएगा।