अमरनाथ यात्रा पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले स्वामी अग्निवेश के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी हो गया है। स्वामी अग्निवेश अन्ना और उनके साथियों के बारे में विवादास्पद बोलते हुए एक विडियो के मामले से उबर भी नहीं पाए कि इस पुराने मामले में वॉरंट जारी हो गया।
हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के कारण यह वॉरंट हांसी के सब-डिविजनल जुडिशल मैजिस्ट्रेट अश्विनी मेहता ने जारी किया। मैजिस्ट्रेट ने डीएसपी से स्वामी अग्निवेश को 19 सितंबर तक पेश करने को कहा है।
स्वामी अग्निवेश ने अमरनाथ यात्रा को ढोंग और पाखंड कहा था। इस मामले में अग्निवेश के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर 23 मई को हांसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 295 और 295 (ए) लगाई गई थीं। कोर्ट ने केस दर्ज करने का निर्देश आर्य समाज नेता प्रवीण तायल की शिकायत पर दिया था।
इस मामले में जब केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया तो 17 जुलाई को तायल ने कोर्ट के जरिए पुलिस जांच की स्थिति जाननी चाही। कोर्ट ने ढीली पुलिसिया कार्रवाई के लिए पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ से 29 अगस्त तक स्वामी अग्निवेश को पेश करने के लिए कहा। कोर्ट में अपनी रिपोर्ट के जरिए एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया कि अग्निवेश अपने दिल्ली के घर में नहीं हैं इसलिए उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया।