फर्रुखाबाद: पेट्रोलपंप मालिक से पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट कर 54 हजार रुपये लूट लिये जाने के मामले में जांच के बाद लूट पुष्टि न होने की बात कही गयी है। अभद्रता के आरोप में उपनिरीक्षक की सेवा पुस्तिका पर प्रतिकूल प्रविष्टि व संबंधित हमराही सिपाहियों को एक सप्ताह की पिट्ठू परेड की सजा दी गयी है।
विदित है कि विगत छह जुलाई को सरायअगहत अचरा मार्ग पर स्थित मेरापुर किसान सेवा केंद्र नामक पेट्रोल पंप मालिक सुरेंद्र सिंह यादव से रात्रि लगभग दस बजे घर वापस जाते समय चेकिंग के नाम पर खड़े पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने व झोले में रखे 54 हजार रुपये लूट लिये जाने की शिकायत की गयी थी। शिकायत में कहा गया था कि सुरेद्र सिंह को रोक कर मोटर साइकिल के कागज दिखाने को कहा गया। वह बाइक की डिग्गी से कागज निकाल रहे थे कि इसी दौरान सिपाही गाली गलौज करने लगे। जब उनसे गाली न देने को कहा गया तो वह सुरेंद्र सिंह का घसीटते हुए पास ही बनी खंदी तक लेगये व राइफलों की बटों से बुरी तरह मारा पीटा। झोले में रखे 54 हजार रुपये भी पुलिस कर्मी छीन कर चले गये। पेट्रोलियम विक्रेता एसोसियेशन की और से दी गयी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ओपी सागर ने प्रकरण की जांच सीओ कायमगंज को सौंपी थी।
एसपी ओपी सागर ने बताया कि सीओ की रिपोर्ट में रुपये लूटे जाने की बात प्रमाणित नहीं हुई है। संभ्रांत व्यक्ति से अभद्रता किये जाने की बात सही निकली है। उन्होंने बताया कि दरोगा सुरेश सिंह यादव की सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्ट किये जाने के व सिपाही रवीश यादव और शिशुपाल यादव को आठ दिन की पिट्ठू परेड की सजा दी गयी है।