विद्युत बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान एक जुलाई से

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सभी उपभोक्ताओं को मिलेगी शतप्रतिशत अधिभार की छूट:

फर्रुखाबाद: बिजली बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना पहली जुलाई से शुरू होगी। 15 सितंबर तक लागू योजना में तीस जून तक के बिजली बिलों का संशोधन किया जाएगा।

समाधान योजना के तहत दस हजार रुपये तक के बकायेदार को एकमुश्त, दस से पचास हजार तक बकायेदार के उपभोक्ता को 10 हजार रुपये नगद व दो किस्तों, 50 हजार से एक लाख तक के बकायेदार उपभोक्ता को को बीस हजार रुपये नगद व चार किस्तों तथा एक लाख से अधिक बकायेदार को तीस हजार रुपये नगद व अधिकतम छह किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
समाधान योजना के तहत संशोधित किए जाने वाले बिलों का रिकार्ड अधिशासी अभियंता को रखना होगा और इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में मध्यांचल मुख्यालय पर उपलब्ध करानी होगी। 15 सितंबर के बाद किसी उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और नियमों का पालन न करने वालों को नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
योजना एक जुलाई से 15 सितंबर तक लागू रहेगी। पहली से शुरू होगा उपभोक्ताओं का पंजीकरण। उपभोक्ताओं का पंजीकरण खंडीय कार्यालय में होगा। खंड कार्यालय दूर होने पर उपखंड पर होगा पंजीकरण। सात दिन में उपभोक्ता को जारी होगा संशोधित बिल। योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा, जिनके कनेक्शन बकाये में कटे हुए हैं। तीस जून तक के बिल पर ही योजना लागू होगी। फरवरी 2010 लागू समाधान योजना में पंजीकृत उपभोक्ता भी लाभ उठा सकेंगे ।