अपने परिक्षेत्र के हर जिले में अब क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कर सकेंगे वेतन आहरण व वितरण
फर्रुखाबाद: अशासकीय सहायताप्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आहरण और वितरण का अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षकों से छीन कर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को दिये जाने का निर्ण्य किया गया है। इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
प्रदेशा में अभी तक आठ जिलों में अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आहरण और वितरण की जिम्मेदारी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के हवाले थी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं आठ जिलों में दी गई थी जहां उनके कार्यालय हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में यह काम जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) करते थे। जिला विद्यालय निरीक्षक चूंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन होते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा विभाग का सीधे तौर पर उन पर वश नहीं था।
इन दिक्कतों को दूर करते हुए शासन ने नयी व्यवस्था लागू कर दी है। नयी व्यवस्था के तहत अब बाकी जिलों में भी अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन आहरण और वितरण का अधिकार क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को दे दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र में आने वाले जिलों में यह दायित्व निभायेगा। हालांकि नयी व्यवस्था के तहत अब कॉलेजों के प्राचार्यो को वेतन मंजूर कराने के लिए हर महीने दूसरे जिले जाना पड़ेगा।