फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि को धोखाधड़ी से क्रय-विक्रय करनें के मामले में दर्ज एफआईआर में भेजे गये आरोप पत्र को खारिज कर दिया| न्यायालय ने पुलिस को पुन: विवेचना करने के आदेश दिये हैं| पैरवी अधिवक्ता डा. दीपक द्विवेदी नें की|
विदित है कि तहसील सदर के लेखपाल गौरव कुमार द्वारा थाना मऊदरवाजा में हरीसिंह पुत्र दिनेश निवासी नौगंवा कैंट फतेहगढ़, प्रेमपाल सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी नगला हूसा अमृतपुर, ज्योति सिंह पत्नी विजय सिंह निवासी नवादा जसराना फिरोजाबाद व सोताबहादुरपुर निवासी जमील अहमद की पत्नी जरीना बैंगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था| मुकदमा में सरकारी भूमि को हरी सिंह द्वारा मुकदमें के अन्य आरोपियों को धोखाधड़ी से सरकारी भूमि बिक्री करनें का आरोप लगाया गया था|
मामले में पुलिस नें विवेचना के उपरान्त न्यायालय में 28 मई 2023 को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया| न्यायालय नें सुनवाई के बाद पुलिस के आरोप पत्र को खारिज कर पुलिस को पुन: विवेचना के आदेश दिये|