फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) भवन निर्माण के दौरान आये अभियुक्तों नें ताबड़तोड़ फायरिंग की थी| जिसमे एक मजदूर की शर्ट फाड़ती हुई गोली निकल गयी थी| न्यायालय नें मुकदमा विचारण के बाद बीते बुधवार को दो सगे भाईयों सहित 7 को दोष सिद्ध किया है| जबकि सजा के मामले में सुनवाई कर शुक्रवार को चार साल की सजा और दो-दो हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है|
विदित है कि थाना राजेपुर में 14 अगस्त 2012 को ग्राम नगरिया जबाहर निवासी वीरपाल सिंह पुत्र सुखराम ने अभियोग पंजीकृत कराया था| जिसमे कहा था कि वह बदायूं रोड राजेपुर तिराहा पर अपनी जगह गाटा संख्या 402 में दुकानों का निर्माण करा रहे थे, उसी दौरान कुलदीप गुप्ता, सचिन गुप्ता पुत्र रामनिवास , गोलू चौहान पुत्र भगोल सिंह चौहान, संजय सिंह पुत्र शिवरतन सिंह, राजू पुत्र रवि शंकर सिंह, निवासी राजेपुर राठौरी, सोनू पुत्र विनोद सिंह, चन्दन पुत्र अनिल कुमार निवासी हरिहरपुर आये और गाली-गलौज करते हुए तमंचा व बंदूक से जानलेवा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी| एक गोली मजदूर अवधेश की शर्ट फाड़ती हुई निकल गयी| उन्होंने धमकी दी की अभी केबल फायरिंग की है लेकिन काम बंद नही किया तो जान से मार देंगे| न्यायालय नें सुनवाई के बाद बुधवार को सभी आरोपियों को दोष सिद्ध किया और सभी दोष सिद्धों को न्यायिक अभिरक्षा में लेनें के आदेश दिये| सजा की सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निहित की है| आज अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल नें सभी आरोपियों को चार साल कारावास की सजा से दण्डित किया है| जबकि दो-दो हजार रूपये अर्थ दंड, धारा 147 में 6 माह का कारावास व पांच-पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया| 148 में एक साल का कारावास, पांच-पांच सौ रूपये जुर्माना, 504 में एक साल की सजा पांच-पांच सौ रूपये जुर्माना, 506 में में भी एक साल की सजा पांच-पांच सौ रूपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है| सभी सजाएं एक साथ चलेंगी|