हत्या के प्रयास में पिता-पुत्रों सहित तीन दोष सिद्ध

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जान लेवा हमला करनें के मामले में पिता-पुत्रों सहित तीन को न्यायालय नें दोष सिद्ध किया है| सजा की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की है|

थाना कमालगंज के ग्राम शास्त्री नगर निवासी निवासी अनिल को उसकी प्रेमिका मीनू उर्फ रेनू के पिता हरगोविंद सिंह यादव व उनके पुत्र योगेश व देवेश नें गोली मार कर घायल कर दिया गया| मामले में पुलिस नें न्यायालय के आदेश पर 30 जुलाई 1998 को थाना कमालगंज में जान लेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था| पुलिस नें हरगोविंद व उसके दोनों पुत्रों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया| न्यायालय नें सुनवाई के बाद हरगोविंद व उसके पुत्र योगेश व देवेश को दोष सिद्ध कर अभिरक्षा में लेनें के आदेश दिये| जबकि सजा की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निहित की है|