फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) फतेहगढ़ के बेबर रोड पर स्थित एआरटीओ कार्यालय पर बस,ट्रक व ऑटो यूनियन की बैठक आहूत की गयी| जिसमें विभाग द्वारा लागू की गयी एक मुश्त समाधान योजना की सम्पूर्ण देकर बकाया जमा करनें की सलाह दी गयी|
एआरटीओ प्रशासन वीएन चौधरी ने बताया गया कि परिवहन वाहनों पर बकाया कर के बिलम्ब हेतु देय जुर्मना पर शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है तथा यह योजना तीन माह की अवधि के लिये 5 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। इसमें वाहन स्वामी तथा उनके विधिक वारिस के विभिन्न मामलो में न्यायालयों में लम्बित होने का बकाया कर वाले परिवहन यान भी पात्र होगें। वाहन स्वामी जिनके प्रकरण सम्बन्धित न्यायालयों व उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) व उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हैं वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं परिवहन यानों के स्वामी तथा वित्त पोषक जिन पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो तथा जिनके विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो भी योजना के अन्तर्गत पात्र हैं।
योजना का लाभ लेने के लिये वाहन स्वामी तथा उनके विधिक वारिस को एआरटीओ (प्रशासन) को तिपहिया एवं हल्के मोटर यान (सकल यान भार 7500 कि0ग्रा0तक) के मामले में आवेदन शुल्क 200 रूपये तथा अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क 500 रूपये सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कोई आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा बकाया देय कर की कुल धनराशि ‘‘एक मुश्त’’ जमा की जायेगी। परिवहन विभाग, फर्रूखाबाद का विभिन्न प्रकार के वाहनों पर 6 करोड़ 38 लाख का कर बकाया है, जिस पर 4 करोड़ 31 हजार पेनाल्टी देय है। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत आदि रहे।