फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) लगभग 20 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में न्यायालय नें चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है| मामले में सजा की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि तय की है|
फर्रुखाबाद निवासी बब्बू कपूर की हत्या ढाई लाख रूपये की खातिर बीते 21 मार्च 2004 को कर दी गयी थी| उनका शव कछुआगाड़ा के निकट गंगा नदी के किनारे पड़ी मिली थी|जिसमे मृतक बब्बू कपूर की हत्या करनें में मृतक के भाई रूप कुमार कपूर नें हत्या का मुकदमा राममिस्टर पुत्र मोतीलाल निवासी नगला दुर्गू, विजेंद्र सिंह नगल बहादुर मोहम्मदाबाद, ग्रीश बाबू ढपरपुर पाली हरदोई, अजीत कुमार दुबे पुत्र वेद प्रकाश निवासी दाल मंडी फतेहगढ़ व शरद दुबे उर्फ बाला जी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था| जिसमे न्यायालय नें सुनवाई के दौरान राममिस्टर, विजेंद्र सिंह, गिरिश उर्फ बाबा, अजीत कुमार दुबे को दोषी करार दिया| सजा की मात्रा की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि निहित की है|