डेस्क:अगर आप ग्राहक हैं और लुभावने विज्ञापन के झांसे या बाजार के प्रपंच में आकर धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं तो उपभोक्ता संरक्षण का हथियार आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है| अक्सर देखा गया है कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान पर उसे ठीक से चेक नहीं कर पाते और घर आकर जब पैकेट खुलता है तो पता चलता है कि सामान डैमेज है या फिर खराब हो गया है| ऐसे में हम वापस दुकान या शॉपिंग कॉम्पलैक्स में जाकर इसे रिटर्न करते हैं या फिर एक्सचेंज करने जाते हैं तो कई दुकानदार ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं इसके लिए वो आपको अपनी दुकान पर लगे नो रिटर्न-नो एक्सचेंज वाला बोर्ड भी दिखाते हैं, हालांकि इसके बावजूद आपको खराब सामान को वापस करने का अधिकार है|
क्या कहता है नियम ?
अगर कोई दुकानदार आपसे खराब सामान वापस या फिर एक्सचेंज करने से इनकार करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं| कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक अगर कोई सामान ठीक नहीं है या खराब है तो 15 दिन के अंदर उसे उसी स्थिति में वापस किया जा सकता है ग्राहक उसके बदले में अपना पैसा रिफंड भी मांग सकता है या फिर दूसरे प्रोडक्ट की मांग कर सकता है.
तुरंत करें शिकायत
आपके साथ भी अगर कभी ऐसा होता है तो आप दुकानदार को ये नियम बता सकते हैं,कई दुकानदार काफी अड़ियल होते हैं और किसी भी नियम को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, ऐसे में आप उनकी शिकायत उनके ही सामने कर सकते हैं|आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करना है और उन्हें सभी जानकारी देनी है,साथ ही दुकान का पता भी बताना है| अगर दुकानदार समझदार निकला तो वो आपको वहीं पर रोक देगा और आपका सामान रिप्लेस कर देगा, नहीं तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है| कई बार ऐसा देखा गया है जब ग्राहक को सिर्फ सामान ही दूसरा नहीं मिला बल्कि उसके बदले दुकानदार को जुर्माना भी देना पड़ा है, इसीलिए खरीदारी करते हुए आपको अपना ये अधिकार जरूर पता होना चाहिए|