फर्रुखाबाद:(दीपक शुक्ला) आप नें पत्नी के द्वारा दहेज उत्पीड़न के केस पति और ससुराल वालों पर दर्ज करानें के मामले तो सुने होंगे, लेकिन यह शायद पहला केस होगा जिसमें उल्टा पति ने अपनी पत्नी, सास, ससुर सहित कुल पांच के खिलाफ दहेज देंने का मुकदमा दर्ज करानें के लिये न्यायालय का दरबाजा खटखटाया| न्यायालय नें पीड़ित पति के ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करनें के आदेश दिये हैं| मामले में पैरवी अधिवक्ता डा. दीपक द्विवेदी नें की|
शहर कोतवाली के मोहल्ला नाला मछरटटा निवासी 46 वर्षीय नीरज सक्सेना पुत्र दिनेश चन्द्र नें न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दायर किया| जिसमे कहा कि उसका विवाह बैंक कालोनी निकट दुर्गा हेस्ट हॉउस स्टेशन रोड मैंनपुरी निवासी श्यामा शरण सक्सेना की पुत्री दिव्या उर्फ शिखा के साथ बीते 12 फरवरी 2010 में हुआ था| उसका बिना दान-दहेज के आदर्श विवाह हुआ था| नीरज नें बताया की वह प्रवक्ता और प्रतिष्ठित व्यक्ति है| उसके ससुर नें मनगढंत तथ्यों के आधार पर नीरज व उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया| जबकि नीरज नें दावा किया ना तो उसने कोई दहेज माँगा और ना ही उसको दिया गया| दहेज के मुकदमें में श्याम शरण सक्सेना के साथ ही नीरज की सास गीता सक्सेना, पत्नी दिव्या सक्सेना, साले गौरव सक्सेना, नेहा पत्नी गौरव सक्सेना ने बयानों में दहेज के अपराध की स्वीकारोक्ति की है| दहेज लेना और देना दोनों अपराध है| फतेहगढ़ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धनश्याम शुक्ला नें शहर कोतवाली पुलिस को दहेज देनें के आरोपी पत्नी, सास, ससुर, साले आदि 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करनें के आदेश किये हैं|