फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों में बदलाव किया गया है। सीडीओ अरविन्द मिश्रा ने गुरुवार को विकास भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और उसमे हुए बदलाव की जानकारी दी| पात्रों की सूची बनाने के लिए ग्रामवार सूची बैठक करके तैयार कीं जायेगी| पहले यह था कि जिस किसी के पास दोपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर आदि है तो उसको पात्र नहीं माना जाता था लेकिन अब मानकों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। दोपहिया वाहन रखने वालों को योजना का लाभ मिल सकेगा। देखें वीडियो https://youtu.be/SN1P4A7eUyk?si=HR33IQUAn_8qltp0 सीडीओ ने कहा कि नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपये महीने कमाता है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक दस हजार रुपये महीना तनख्वाह पाने वाले को ही लाभ मिलता था।
यह लोग पात्रता सूची में नहीं होंगे शामिल
तीन/चार पहिया वाहन।
तीन/चार पहिया कृषि उपकरण
50 हजार से अधिक ऋण सीमा किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले कार्ड धारक।
जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
परिवार में किसी सदस्य की प्रतिमाह आय 15 हजार से अधिक हो।
आयकर देने वाले परिवार।
जीएसटी जमा करने वाले परिवार।
जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो।
5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामी परिवार
स्वत: शामिल होने वाले 5 मानक
परिवार जो आवास विहीन है, निस्सहाय व भिखारी परिवार, मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति के समूह, वैधानिक रूप से मुक्त बंधुवा मजदूर |
प्राथमिकता मानक सूची
एक कमरा कच्चा जिसकी छत व दीवारें दोनों कच्ची हों|
परिवार में 16 से 59 साल के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो |
मुखिया महिला परिवार जिसमे 16 से 59 साल के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो |
परिवार जिसमे दिव्यांग सदस्य हों तथा अन्य कोई वयस्क सदस्य न हो|
अनु.जाति व जनजाति |
परिवार जिसमे 25 साल आयु का कोई शैक्षिक सदस्य ना हो |
भूमिहीन परिवार जिसकी आय का स्रोत मजदूरी हो|