फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नाबालिक बेटी से गैंगरेप में बर्खास्त लेखपाल सिंह पांच को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है | जबकि पीड़िता की दादी को आठ साल की सजा दी गयी है|
कोतवाली फतेहगढ़ के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता की माँ की तहरीर पर बर्खास्त लेखपाल के साथ ही शहर के सिकत्तरबाग व हाल निवासी जिला मेरठ थाना मेडिकल कालेज मेरठ मकान नंबर 74 द्वारिका टावर सेक्टर 5 जागृति विहार दवा व्यापारी विष्णु शरण रस्तोगी, रेलवे रोड निवासी दवा व्यापारी मनोज शाक्य, उसका दोस्त विकास नगर कॉलोनी बढ़पुर निवासी बर्खास्त लेखपाल विमल कुमार जाटव, फतेहगढ़ निवासी लैब संचालक सोनू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है| वहीं पीड़िता की दादी को गर्भपात करानें में आठ साल की जेल की सजा दी गयी ही| विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह नें सजा सुनाई|