नाबालिक बेटी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पिता व दादी सहित पांच दोषसिद्ध

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व उसका गर्भपात करानें के मामले में न्यायालय नें आरोपी पिता-दादी सहित पांच को दोष सिद्ध किया है| सजा आगामी 20 मई को तय की जायेगी|
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 12 जनवरी 2020 को पीड़िता के ही पिता चर्चित लेखपाल समेत उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने आरोपी पिता के दोस्तों के नाम भी उजागर कर दिये थे| मामले में विवेचक निरीक्षक जसबंत सिंह नें पीड़िता के बयान के आधार पर शहर के सिकत्तरबाग व हाल निवासी जिला मेरठ थाना मेडिकल कालेज मेरठ मकान नंबर 74 द्वारिका टावर सेक्टर 5 जागृति विहार दवा व्यापारी विष्णु शरण रस्तोगी, रेलवे रोड निवासी दवा व्यापारी मनोज शाक्य, उसका दोस्त विकास नगर कॉलोनी बढ़पुर निवासी लेखपाल विमल कुमार जाटव, फतेहगढ़ निवासी लैब संचालक सोनू तिवारी को आरोपित बनाया था। पीड़िता की दादी पर आरोप है कि उन्होंने सहयोग किया| लिहाजा मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट राकेश कुमार ने आरोपियों को दोष सिद्ध किया है|
यह था पूरा मामला-
पीड़िता की माँ नें दर्ज करायी गयी एफआईआर में बताया था की मेरी बेटी पीड़िता जो कि 16 वर्ष की है के साथ काफी समय से मेरे पति दुराचार कर रहे है तथा मुझे इसका पता नहीं चल पाया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपनी पुत्री को वनस्थली विद्यापीठ जयपुर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन उसने वहां पर भी मेरी बेटी को जबरदस्ती वहां से ले आकर दुराचार किया। इससे पहले वो मेरी को जबरन गाड़ी में बैठाकर कहीं बाहर के होटल में ले जाया करता था तथा अपने दोस्तों को भी साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार करता था। जब मैंने उसे बाहर ले जाने का विरोध करती थी तब वो मुझे व मेरी बेटी को बहुत मारता था। मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा के रखा था। इस बजह से मेरी बेटी ने मुझे कभी ये बाते नहीं बताई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मेरे साथ गलत काम किया तथा वो मुझे कुछ गोलियां भी खिलाते थे इसके बाद वो मेरे साथ दुष्कर्म करते थे तथा दुधवा नेशनल पार्क तथा लखनऊ के होटलों में अपने दोस्तों के साथ काफी बार दुष्कर्म किया। इस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गयी। तब उसको आवास विकास के किसी डाक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात कराया। ये बताकर की वो उसका चाचा है। इसके बाद जब मेरी बेटी वनस्थली जयपुर में थी उसकी साथ की सहेलियों के साथ भी गन्दी गन्दी बातें कर उनके साथ भी सम्बंध करने की योजना बनाई। मेरी बेटी ने इसका काफी विरोध किया तो उसको गन्दी गन्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसकी ऑडियो रिकार्डिंग भी मेरे पास है। मेरी बेटी ने बताया कि उसकी दादी नें भी कई बार पिता के साथ यह कहकर जबरन भेजा कि पिता का मूड ठीक हो जाएगा। कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376 , 313, 323, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी|