फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डा. नबल किशोर शाक्य पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया | यह मुकदमा भी आचार संहिता उलंघन के तहत ही दर्ज किया गया है|
बीते दिन सपा प्रत्याशी डा. नबल का शहर के गुरुगांव देवी मन्दिर से होकर मुख्य मार्गों पर जुलुस निकाला गया| जबकि नगर मजिस्ट्रेट के आदेश में अधिकतम 20 से 25 लोगों के शामिल होनें की अनुमति थी| जबकि जुलूस में लगभग दो हजार से तीन हजार लोग शामिल हुए | लेखपाल कुलदीप राठौर की तहरीर पर पुलिस नें धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51 से 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया|
धारा 188 क्या है सजा
IPC की धारा 188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। पहला – अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। वहीं दूसरा- अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।