फर्रूखाबाद:(अमृतपुर संवाददाता) कारागार में निरुद्ध बंदी की जमानत हेतु फर्जी प्रपत्र न्यायालय में दाखिल करने मे अधिवक्ता सहित पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उपनिरीक्षक जय भान सिंह ने जिला कारागार में निरुद्ध बंदी के महुआ पुत्र श्रीधर अग्निहोत्री को जमानत दिलाने के नाम पर अधिवक्ता बृजेश सिंह से मिलकर आरोपियों श्याम बाबू पुत्र। विश्राम सिंह निवासी दारापुर राजेपुर, प्रेम चंद पुत्र हिम्मा निवासी हुसैनपुर हड़ाई अमृतपुर ने फर्जी कुटरचित दस्ताबेज न्यायालय में पेश किये। जिससे अभियुक्त महुआ को रिहा कराया। दूसरा मुकदमा भी उपनिरीक्षक उदयभान सिंह ने दिलाया। जिसमे आरोपी श्याम सिंह, प्रेमचंद ने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर जेल में निरुद्ध अभियुक्त विकास यादव पुत्र राजेंद्र निवासी अहमदपुर मऊदरबाजा को भी जमानत दिलाने के लिए फर्जी प्रपत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किए। पुलिस ने दोनों मुकदमों में धारा 420,467,468,471, 209 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच उपनिरीक्षक रमाशंकर पांचाल को दी गई है।