फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करनें के मामले में न्यायालय नें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को तीन साल ककी जेल और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|
बीते 11 जुलाई 2016 को थाना नवाबगंज के एक ग्राम निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पिता नें मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे कहा कि उनकी पुत्री घर पर अकेली थी| उसी दौरान गाँव का ही अजय पाल पुत्र रामखिलाड़ी कठेरिया घर के भीतर आया और पुत्री के साथ जबरदस्ती करनें लगा| अश्लील हरकते करनें लगा | पुत्री की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन मौके पर आये तो आरोपी भाग गया| मामले में विशेष न्यायाधीश, पास्को एक्ट सुमित प्रेमी नें अभियुक्त को तीन साल कारावास व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है |