फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) किशोरी से गैंग रेप के मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय नें दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है | इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है |
बीते लगभग 7 माह पूर्व थाना मेरापुर में 17 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था| पीड़िता की माँ नें दर्ज कराये गये मुकदमें के कहा था कि 25 जून 2023 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री शौच कर खेत से वापस घर आ रही थी| उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे प्रभाकर पुत्र राजकुमार राजपूत व हरवेन्द्र पुत्र जंग सिंह राजपूत निवासी ग्राम सिलसंडा नें किशोरी को पकड़ लिया और खेत में खीच ले गये| जहाँ प्रभाकर नें किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और हरवेन्द्र नें मामले का वीडियो बनाया | किशोरी नें किसी तरह भगाकर घर पर सूचना दी| जिसके बाद परिजनों नें 26 जून 2023 को मामले की शिकायत मेरापुर थानें में की | पुलिस नें मुकदमा दर्ज करनें के बाद मामले में जाँच के बाद न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की |
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी नें आरोपी प्रभाकर व हरवेन्द्र को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है |