फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर में घुसकर ग्रामीण की गड़ासे से काटकर हत्या करनें के मामले में न्यायालय के एक आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया है| इसके साथ ही आजीवन कारावास के अभियुक्त की माँ व दो भाईयों को एक वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया गया है|
बीते 25 जून 2016 को कोतवाली फतेहगढ़ के टिलिया नवदिया निवासी जितेन्द्र कुमार नें मुकदमा दर्ज कराया | जिसमे कहा कि वह अपने परिवार के साथ घर पर था| उसी दौरान शाम करीब 8 बजे आरोपी राकेश उर्फ पप्पू, राजेश, राजा पुत्र कलक्टर उर्फ सत्यप्रकाश व कलक्टर की पत्नी चन्द्रावती घर में घुस आये और गाली-गलौज करनें लगे| उनके हाथों ने लाठी-डंडा, सरिया व राकेश के हाथ में गडासा था| सभी ने एक राय होकर कहा कि म्यूजिक सिस्टम नही बजानें देते| इस बात पर राकेश नें जितेन्द्र के पिता पर गड़ासा से सिर में हमला कर दिया | जिससे वह जितेन्द्र के पिता की मौत हो गयी|
न्यायालय नें हत्या के मामले में राकेश उर्फ पप्पू को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है| इसके साथ ही राकेश के भाई राजेश व राजा के साथ उसकी माँ चन्द्रावती को तीन साल का कारावास और 5 हजारअर्थदंड से दंडित किया है|