फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने किशोरी से दुष्कर्म के मुकदमे में दोषसिद्ध युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 41 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि वसूली होने पर पीड़िता को आधी धनराशि दिए जाने का आदेश दिया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की 13 वर्षीय पुत्री 14 जुलाई 2020 की रात अकेली सोने के लिए छत पर चली गई। आधी रात में मोहल्ला हाथीखाना निवासी युवक अनिल उर्फ झम्मन किसी प्रकार उसके घर की छत पर चढ़ आया। उसने किशोरी को अकेला पाकर उसका मुंह दवा लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर छत से कूद कर भाग गया। किशोरी रोती हुई छत से नीचे आई और मां को घटना की जानकारी दी। पुत्री को लेकर मां फतेहगढ़ कोतवाली गई। वहां युवक अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने नौ जून को अनिल उर्फ झम्मन को दोषी पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा था। सोमवार को दोषसिद्ध अनिल उर्फ झम्मन को जिला कारागार से न्यायालय में पुलिस सुरक्षा में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अनिल को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।