फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने लूट मुकदमे के दो आरोपियों का दस घंटे के लिए सशर्त पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत कर दिया है। कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों पर कोई अमानवीय कृत्य नहीं होगा। आरोपी के वकील चाहे तो दो से पांच मीटर दूर से निगरानी कर सकते हैं। आरोपी चाहे तो अपने वकील या नजदीकी रिश्तेदार से पुलिस रिमांड की संपूर्ण कार्रवाई एवं बरामदगी की वीडियो रिकार्डिंग करवा सकता है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भोपतपट्टी निवासी प्रेमपाल और फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मिथलेश नगर निवासी राजू राठौर उर्फ राजकुमार के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज है। दोनों ने कोर्ट में आत्म समर्पण किया थ। फतेहगढ़ कोतवाल सचिन कुमार सिंह ने लूट का माल बरामद करने के लिए दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा कि 18 जनवरी को संदीप बरतिया के यहां परिजनों को बंधक बनाकर लूट की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है। जेल में पूछताछ के बाद आरोपियों ने जखा तिराहा के पास आम के बाग में जेवर छिपाने की बात कहीं है, वह जेवर बरामद करा सकता है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 6 अप्रैल सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक कुल दस घंटे के लिए दोनों आरोपियों का पुलिस कस्टडी रिमांड सशर्त स्वीकृत कर दिया है।