फर्रूखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत गैंगस्टर के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गैंगस्टर के मुकदमे में शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्याम नगर निवासी धर्मेंद्र राजपूत उर्फ टर्रा उर्फ बड़ंका को गैंगस्टर में दोषी पाकर 3 साल, 4 माह 25 दिन की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है। धर्मेंद्र राजपूत पर वर्ष 1996 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।