अबैध प्लाटिंग पर भी सिटी मजिस्ट्रेट का सख्त फरमान

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नगर के अतिक्रमण के बाद अब सिटी मजिस्ट्रेट की नजर अबैध प्लाटिंग की तरफ तल्ख हो गयी है| जिससे उन्होंने अबैध प्लाटिंग करनें और उसमे प्लाट खरीदकर भवन निर्माण करनें वाले लोगों को आगाह किया है|
नगर मजिस्ट्रेट व नियत प्राधिकारी दीपाली भार्गव ने कहा है कि इस तरह के भू-खंड ना खरीदे जिसक ले-आउट पास ना हो| भूखंड क्रय से पूर्व ले-आउट स्वीकृत होनें के सम्बन्ध में उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी ली जा सकती है| ब्लैक लिस्टेड ले-आउट प्लाटिंग की सूची कार्यालय विनियमित क्षेत्र से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है|
यह है बैध ले-आउट प्लाटिंग के मानक
वैध ले-आउट में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होनी चाहिए| वैध ले-आउट में न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्रफल क्षेत्र पार्क के लिए आरक्षित होना चाहिए| वैध ले-आउट में न्यूनतम तीन जन सुबिधायें (सड़क,नाली, बिजली आपूर्ति अवश्य हो, वैध ले-आउट में 10 प्रतिशत दुर्वल आय वर्ग व 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए|
नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने बताया कि आम जनता भू-खंड क्रय करनें से पूर्व पर्याप्त साबधानी रखें| नही तो उनके द्वारा कराये गये निर्माण ध्वस्त किये जायेंगे| जिन लोगों ने भूखंड क्रय कर लिए हैं वह भू-खंड विक्रेताओं से ले-आउट स्वीकृत करायें जानें के लिए आवश्यक कार्यवाही करें|

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