फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय ने बेटा-बहू को उनके माँ के मकान से बेदखल करने के आदेश दिये है| आदेश का पालन ना करनें पर पुलिस बल के द्वारा किये जानें के भी आदेश है | पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी ने की|
कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर चौरासी निवासी 59 वर्षीय सुशीला देवी ने अपने पुत्र प्रिंश व पुत्रबधू पूजा के खिलाफ उपजिलाधिकारी सदर के न्यायालय में वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता कल्याण व भरण पोषण अधिनियम के तहत वाद बीते वर्ष दायर किया था| पुत्र व पुत्रबधू पर मानसिक और शारीरक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था| सुशीला देवी नें आरोप लगाया की उनके पुत्र व पुत्रबधू ने उन्हें भोजन भी नही दिया और घर से 4 जुलाई 2021 को निकाल दिया| वह वर्तमान में अपनी रिश्तेदारी में रह रही है| एसडीएम को कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आखिर बेटा-बहू को दोषी पाते हुए माँ सुशीला देवी के मकान से बेदखल करनें के आदेश दिये है| 15 दिन में मकान से ना निकलने पर पुलिस बल के माध्यम से बेदखल किये जानें का आदेश जारी किया है|