फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)फर्जी तरीके से गुमराह कर शस्त्र लासेंस हासिल करनें के मामले में सत्र न्यायालय नें दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद बब्बन दुबे की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया|
विदित है कि कोतवाली मोहम्मदाबाद के एसएसआई दिवाकर प्रसाद सरोज की तहरीर पर 29 सितंबर को मोहम्मदाबाद व्लाक प्रमुख अमित दुबे बब्बन व अनुराग दुबे डब्बन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था| जिसमे आरोप है की आरोपी अनुराग दुबे उर्फ अनुराग कुमार व अमित दुबे उर्फ अमित कुमार पुत्र महेश दुबे निवासी सहसापुर नें धोखधड़ी करके अमित कुमार के नाम दोनालू 12 बोर बंदूक, 315 बोर राइफल एवं 32 बोर रिवाल्वर का लाइसेंस है। जबकि अनुराग दुबे के नाम भी 315 बोर की राइफल, 32 बोर की पिस्टल एवं 12 बोर की दो नाली बंदूक है। अनुराग उर्फ डब्बन नें एक लाइसेंस के आवेदन में अपनी जन्मतिथि 15 जून 1975 अंकित की है| जबकि इसी लाइसेंस में नोटरी के शपथ पत्र में अपनी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1999 लिखी है| इसके साथ ही शपथ पत्र में अपने नाम एक भी मुकदमा दर्ज ना होनें की जानकारी दी जबकि डब्बन के खिलाफ कोतवाली में गुंडा एक्ट और मैंनपुरी जनपद में कई मामले दर्ज हैं| मोहम्मदाबाद व्लाक प्रमुख अमित दुबे बब्बन की जाँच में भी गोलमाल निकला| जिसमे शस्त्र लाइसेंस के आवेदन में अपनी जन्मतिथि 20 अप्रैल 1977 अंकित की गयी| वहीं उसी हलफनामे में अमित की जन्मतिथि 15 अप्रैल 1999 अंकित की गयी| व्लाक प्रमुख बब्बन पर कोतवाली फतेहगढ़ में हत्या और लूट के मामले दर्ज है| मामले में पुलिस नें धारा 419,420,467,468,471 के तहत रिपोर्ट दर्ज की|
इसी मामले में आरोपी व्लाक प्रमुख बब्बन दुबे की तरफ से उनके अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार सिंह चौहान की तरफ से जमानत अर्जी दायर की थी| सत्र न्यायालय में शनिवार को आरोपी बब्बन दुबे के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार सिंह चौहान और शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह की दलीलों को सुना और उपलब्ध प्रपत्रों का अबलोकन किया| जिसके बाद सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश नें आरोपी अमित दुबे बब्बन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी|