फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बिना खातेदार के जानकारी के कुटरचित तरीके से 15 लाख का गबन करनें के मामले में कोर्ट नें बैंक प्रबन्धक सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करनें के आदेश दिये हैं| पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी नें की|
कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम जैतपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र होरीलाल सिंह राठौर नें बीते न्यायालय में अर्जी दायर की| जिसमे कहा कि 27 मार्च की दोपहर करीब बारह बजे वह लखनईऊ निकल गया| लखनऊ जाने से पूर्व अपने कार्यालय में एक निश्चित स्थान पर हस्ताक्षिरत चेक रख दिया था ताकि कार्यालय का देखभालकर्ता आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सके। लखनऊ जानें की जानकारी उसने मित्र ऋषि कुमार पुत्र प्रेमनारायण निवासी अम्बेडकर कालोनी भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ को दी| वह पूर्व में सुनील के साथ व्यवसाय कर चुका है| लिहाजा उसका कार्यालय में आना जाना भी था| सुनील का आरोप है कि जब वह लखनऊ चला गया तो ऋषि नें फोन कर लोकेशन की जानकारी ली| इसके बाद ऋषि नें कार्यालय आकर वह व्लेंक चेक उठा लिया और आईडीबीआई बैंक शाखा की चेक को जिसमे 15 लाख की धनराशि भरकर बैंक प्रबन्धक एम खन्ना प्रबंधक आईडीबीआई बैंक शाखा फर्रुखाबाद व शुक्ला बैंक कर्मी से मिलकर अमानत में खयानत करते हुए गबन किया|
कोर्ट नें थानाध्यक्ष मोहम्मदाबाद को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करनें के आदेश दिये|