मंगलवार से क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, पढ़े डीएम का आदेश

FARRUKHABAD NEWS कोरोना

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) शासन से आदेश मिलते ही जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें भी जिले में कोरोना कर्फ्यू समाप्त करनें का आदेश जारी किया है| जिसके तहत डीएम नें कुल 25 बिन्दुओं का फरमान दिया है| जिसके तहत बाजार कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी|  प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।
सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।दोपहिया वाहनों पर निर्धारित सीट के हिसाब से सबारी चलने की अनुमति होगी| हेलमेट  मास्क, फेसकबर पहनना अनिवार्य होगा| ऑटो रिक्शा में वाहन चालक के अतिरिक्त दो सबारी, ई-रिक्शा पर चालक सहित तीन, चार पहिया वाहन पर केबल चार की बैठने की अनुमति होगी| शव यात्रा में भी अधिकतर 20 लोगों के जाने की अनुमति होगी|
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डीएम नें दिये हुए आदेश में कहा है कि खुले अथवा बंद स्थान पर केबल 25 अतिथियों को रहनें की अनुमति, भीड़ बढने पर आयोजक की जिम्मेदारी होगी |