फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने जनपद में दुकानें खुलनें के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया| जिसके चलते आवश्यक वस्तुओं के साथ ही किरानें की दुकानों को खोलनें का समय निर्धारित किया गया| पिछले आदेश को ही डीएम नें आगामी 10 मई से बढाकर 17 मई सुबह 7 बजे तक ही कर दिया है|
दरअसल कोरोना काल में चल रहे कर्फ्यू को देखते हुए डीएम नें आदेश जारी किया है| जिसके चलते मेडिकल एवं सर्जिकल स्टोर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिदिन, फल, सब्जी व दूध डोर स्टेप डिलीवरी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8:30 बजे, फल सब्जी स्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, मिठाई एवं दूध की दुकान सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक, मछली, अंडा, मटन व चिकन की दुकान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक, किरानें की दुकानें थोक व्यापारी लिंजीगंज व जनपद के सभी थोक व्यापारी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केबल दो घंटे, खुदरा व्यापारी (फुटकर) केबल किराना स्टोर एवं जनसामान्य हेतु प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खोलनें के आदेश दिये है| यह आदेश कर्फ्यू की सीमा 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया है|
जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें बताया कि अवश्यक दुकानें खुलनें का समय पूर्व की भांति आगे बढ़ा दिया गया है| लेकिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी होगी| नियमों का पालन ना करनें वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी|