फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने कोरोना काल में मरीजों को लानें-ले जानें के लिए निजी एम्बुलेंस चालक के मनमानें दामों पर ब्रेक लगा दिया दिया| उन्होंने कोविड मरीजों को ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंसों के शुल्क निर्धारित कर दिये हैं|
रविवार शाम को डीएम नें आदेश जारी किया| जिसके तहत अब आक्सीजन रहित एम्बुलेंस 80 किलोमीटर की दूरी तक 1200 रूपये ही चार्ज करेगी| इसके पश्चात प्रतिकिलोमीटर 10 रूपये की दर से अतिरिक्त देय होगा| वहीं आक्सीजनयुक्त एम्बुलेंस 1400 रूपये 80 किलोमीटर की दूरी तक चार्ज करेगी| इसके पश्चात 11 रूपये प्रतिकिलोमीटर अतिरिक्त देय होगा| इसके साथ ही वेंटीलेटर सहित एम्बुलेंस 1800 रूपये 80 किलोमीटर तक चार्ज करेगी| इसके पश्चात 13 रूपये प्रतिकिलोमीटर अतिरिक्त चार्ज होंगे| इसके साथ ही मरीज को कोविड अस्पताल तक ले जानें के बाद वापसी का किराया अनुमान्य नही होगा|
अधिक किराया लेनें की यहाँ करे शिकायत
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी दरों से अधिक यदि कोई एम्बुलेंस चालक किसी मरीज के परिजन से लेता है तो वह अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ० दलवीर सिंह के मोबाइल नम्बर 9412397007 या कंट्रोल रूम के नम्बर 05692- 297740, 6306927030, 8528697203 पर शिकायत दर्ज कराये| शिकायत पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं|
जिलाधिकारी नें जेएनआई को बताया कि आदेश का अनुपालन करानें की जिम्मेदारी एआरटीओ शशिभूषण पाण्डेय को दी गयी है| यदि एम्बुलेंस चालक निर्धारित किराये से अधिक दर से वसूली करतें है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी|