फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) थाना राजेपुर में तैनात रहे सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है| अन्य कई पुलिस कर्मियों पर भी कार्यवाही की आंच आ सकती है|
दरअसल बीते 19 अक्टूबर को जेएनआई के हाथ एक आडियो लगा था| जिसमे तत्कालीन थानाध्यक्ष का हमराह रहा सिपाही धर्मेन्द्र कुमार पांचाल घाट निवासी एक लकड़ी व्यापारी से पैसे के लेने-देन की बात कर रहा था| पैसे ना देनें पर कारोबार ना करने की धमकी भी दे रहा था| जेएनआई नें उस खबर का प्रकाशन प्रमुखता से किया था| खबर का प्रकाशन होनें के बाद आलाधिकारियों नें मामले का संज्ञान किया| और सिपाही को खबर प्रकाशन के कुछ घंटे बाद ही निलंबित कर दिया गया थ|
मामले में एसपी डॉ० अनिल मिश्रा नें विभागीय जाँच के आदेश सीओ अमृतपुर को दिये थे| जाँच में थानाध्यक्ष राजेपुर की रिपोर्ट के बाद सीओ अमृतपुर की जाँच में आरोपी सिपाही की संलिप्तता पाये जाने के चलते थाना राजेपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है|
पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार मिश्रा नें जेएनआई को बताया कि प्रारम्भिक जाँच में सिपाही दोषी पाया जाने पर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है| आगे जाँच करायी जा रही है|
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