चौकी इंचार्ज पर लूट का मुकदमा दर्ज ना करने में शहर कोतवाल कोर्ट में तलब

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय के आदेश पर चौकी इंचार्ज व सिपाही के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज ना करने के मामले में शहर कोतवाल को तलब किया गया है|
दरअसल बीते 21 सितम्बर 2020 को न्यायालय ने कादरी गेट चौकी इंचार्ज हरिओम त्रिपाठी और एक सिपाही के खिलाफ लाल दरवाजे के होटल कर्मियों के साथ मारपीट और लूट करने के आरोप में कादरी गेट चौकी इंचार्ज और एक सिपाही शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और एक सप्ताह में कोर्ट को अवगत कराने के आदेश दिये थे| लेकिन चौकी इंचार्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नही की गयी|
कोर्ट द्वारा दिया गया समय भी निकल सका| उसके बाद भी चौकी इंचार्ज कादरी गेट हरिओम त्रिपाठी और एक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज नही हुआ| पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी नें की| कोर्ट नें आदेश के बाद भी चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने में शहर कोतवाल को 7 अक्टूबर को तलब किया है|