फर्रुखाबाद:(नगर प्रतिनिधि) नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क, फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर फिर प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क, फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में मुंह व नाक को पूरी तरह से ढकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह सब इस लिए आप से बताया जा रहा है कि अब सड़क पर मास्क ना पहनने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना किये जाने की तैयारी कर ली है| कई लोगों के पुलिस ने जुर्माना कर इस अभियान का श्रीगणेश भी कर दिया|
नगर के लाल दरवाजे पर सीओ सिटी मन्नी लाल गौड़ और शहर कोतवाल वेद प्रकाश पाण्डेय नें शनिवार शाम अभियान चलाया| उन्होंने बिना मास्क लगाकर सड़क पर घूम रहे लोगों पर जुर्माना किया| सभी को हिदायत दी की पहली बार पकड़े जाने के बाद जुर्माना किया जायेगा| उसके बाद अर्थदंड की राशि बढती रहेगी|
पढ़े मास्क ना लगाने पर कब कितना जुर्माना
पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 100 रूपये, दोबारा पकड़े जाने पर 200 रूपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 500 रूपये जुर्माना भरना होगा| लॉक डाउन का उलंघन करने पर 100 रूपये दोबरा 500 रूपये और तीसरी बार में 1000 हजार जुर्माना किया जायेगा| दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार 250, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रूपये जुर्माना होगा|
सीओ सिटी मन्नी लाल गौड़ ने बताया कि शनिवार को एक मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की गयी है| अभी लॉक डाउन उलंघन में जुर्माना का आदेश नही आया है| मास्क ना लगाने पर कार्यवाही हर कीमत पर होगी|