प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की जिला अदालतें 20 अप्रैल से खुल जाएंगी। केवल वही अदालतें बंद रहेंगी जो कोरोना वायरस के कंटेनमेंट (हॉटस्पॉट) जोन में स्थित हैं। ऐसी अदालतें पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी। वहां केवल अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी। जो अदालतें कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन मे नहीं हैं, वे अदालतें कार्य करना शुरू कर देंगी। इन अदालतों में हॉट स्पॉट जोन के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी। शेष भागों के कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेंगे|
15 अप्रैल, 2020 को केंद्र सरकार और 16 अप्रैल, 2020 को राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति व शारीरिक दूरी की गाइडलाइन दी गयी है। इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है। प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सभी जिला अदालतों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा। जिला जज, जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे।
इस वर्ष नहीं होंगे प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के तबादले
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए इस साल न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से प्रदेश के सभी जिला जजों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि महामारी के संक्रमण और लॉक डाउन से उत्पन्न स्थिति के कारण राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। इस स्थिति में वर्ष 2020 में प्रदेशभर के न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगाई जा रही है। अब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग 2021 में ही किए जाएंगे। महानिबंधक ने जिला जजों से इसकी सूचना सभी न्यायिक अधिकारियों, कामर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों और लैंड एग्जीविशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटेलमेंट अधिकारियों को भी देने का निर्देश दिया है।