चंडीगढ़: सामान खरीदने आए ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से 24 रुपये वसूल करना बिग बाजार को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फाेरम ने एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिग बाजार को दोषी पाते हुए उस पर जुर्माना लगाया है।
फोरम ने बिग बाजार को पांच हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही कैरी बैग के लिए शिकायतकर्ता से लिए 24 रुपये वापस करने के साथ इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 100 रुपये मुआवजा राशि देने के लिए कहा है। इसके अलावा एक हजार रुपये केस खर्च के रूप में भी देने के लिए कहा है।
क्या है मामला
सेक्टर आठ निवासी आदित्य पंडित ने कंज्यूमर फोरम को दी अपनी शिकायत में बताया कि 30 जनवरी, 2019 को वह बिग बाजार में सामान खरीदने के लिए गए थे। सामान खरीदने के बाद जब बिलिंग काउंटर पर कर्मचारी ने 3795 रुपये का बिल दिया। बिल देखकर वह हैरान रह गए कि बिग बाजार ने 24 रुपये कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज किया हुआ है। आदित्य ने कर्मचारी को यह भी कहा कि यह गैरकानूनी है, लेकिन वह नहीं माना। परेशान होकर आदित्य ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।
बिग बाजार की दलील नहीं आई काम
बिग बाजार ने दलील देते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो शिकायत दी गई है वह गलत है। कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूला जाएगा इसके लिए स्टोर में काफी जगह पर डिस्पले किया है। इसके अलावा ग्राहकों से भी आग्रह किया जाता है कि वह घर से ही कैरी बैग लेकर आएं। अगर उन्हें बिग बाजार से कैरी बैग चाहिए तो उसके लिए चार्ज देना होगा। इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वहीं दोनों पक्षाें की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।
जानिए क्या हैं नियम
कंज्यूमर फोरम का मानना था कि ब्रांड के प्रचार वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से कीमत वसूल नहीं की जा सकती। सामान के साथ बैग देना स्टोर की ड्यूटी है। ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग मुहैया कराना स्टोर की जिम्मेदारी है। अगर कोई स्टोर कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से वसूली करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।