प्रयागराज:मुकदमों के जाल में फंसे सपा के कद्दावर नेता व सांसद आजम खां के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से बुधवार को राहत भरी खबर आई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी भूमि मामलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने रामपुर के अजीमनगर थाने में किसानों की ओर से दर्ज एफआइआर में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उच्च न्यायालय ने जयाप्रदा को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार व अन्य विपक्षियों से भी जवाब मांगा है। अब याचिका की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने सपा सांसद मोहम्मद आजम खां व अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी व सफदर काजमी ने बताया कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर किसानों को लोकसभा चुनाव में रामपुर से भाजपा की प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा ने उकसाकर एफआइआर दर्ज करवाई हैं। आजम खां के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर 29 एफआइआर दर्ज कराई गई हैं। किसानों ने आजम खां पर जबरन जमीन लिखवा लेने व कब्जा कर लेने का आरोप लगाया गया है। याचिका में बदले की कार्रवाई करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों ने एफआइआर दर्ज कराई है, जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है।
85 से ज्यादा मुकदमे अब तक दर्ज
हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने सपा सांसद आजम खां की याचिका पर सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दर्ज 29 मामलों पर स्टे दे दिया। बताया जा रहा है कि अब इसी आधर उन्हें अन्य मामलों में भी राहत मिल सकती है।आजम खां के खिलाफ रामपुर प्रशासन और लोगों ने 85 से ज्यादा मुकदमे अब तक दर्ज कराए हैं। इनमें भैंस चोरी, बकरी चोरी, मदरसा से किताबों की चोरी, बिजली चोरी, गैर इरादतन हत्या, लूटपाट, धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनमे से कई मामलों में उनकी पत्नी तजीन फातिमा, दोनों बेटे और दिवंगत मां का नाम भी शामिल है। रामपुर प्रशासन उनको भू-माफिया तक घोषित कर चुका है।किसानों ने दर्ज कराए हैं मुकदमे
सपा सांसद आजम खां के खिलाफ रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन से जुड़े सभी 29 मुकदमों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस रोक के बाद अब इन मामलों में आजम खां की गिरफ्तारी नहीं होगी। आजम के खिलाफ रामपुर के किसानों ने जबरन जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज कराए हैं। किसानों का आरोप है कि आजम ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इस मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में थे।