एआरटीओ सहित पांच के खिलाफ “इरादा कत्ल” में याचिका

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फर्रुखाबाद: सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी व उनके चालक सहित पांच के खिलाफ न्यायालय में हरिजन एक्ट व इरादा कत्ल की धारा में याचिका दाखिल की गयी| न्यायालय नें इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की है|
कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम बन्धौआ निवासी ऋषि वाल्मीकि पुत्र मंगलराम ने
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के न्यायालय में याचिका दाखिल की| जिसमे आरोप
लगाया है कि बीते 27 जुलाई को वह अपनी बाइक के कागजात निकलवाने एआरटीओ कार्यालय गया था| जंहा लिपिक ने एआरटीओ से मिलने को कहा|
ऋषि का आरोप है कि जब वह एआरटीओ कार्यालय में गया तो वहां चालक केके द्विवेदी व तीन अज्ञात लोग बैठे थे|
बाइक की गाड़ी के कागजात के बारे में जानकारी करने पर एआरटीओ सुधेश तिवारी भड़क
गये| उन्होंने जातिसूचक गाली दी| जब विरोध किया तो उसे अपने कक्ष में ही बंधक बना लिया|
इसके बाद चालक केके द्विवेदी व अन्य तीन नें उसके हाथ पर अपना पैर रखा और खड़े हो गये| उसके बाद एआरटीओ नें गला दबाने का प्रयास किया| उसी दौरान दो अन्य लोग आ गये| जिहे देखकर उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया| न्यायालय ने याचिका पर आगामी 10 सितम्बर को पुलिस से रिपोर्ट तलब की है|