फर्रुखाबाद: पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका जनपद एवं सत्र न्यायाधीश नें ख़ारिज कर दी| वादी की तरफ से अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने तर्क प्रस्तुत किये|
दरअसल कोतवाली फतेहगढ़ के बजाजा बाजार व मूल निवासी पटियाली कासगंज निवासी राशिद अली ने 156/3 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे उसने कहा था आरोपी आबाद हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के साथ ही खालिद अल्ताफ और शब्बू आदि उसकी पैतृक भूमि पर कब्जा करना चाहते है| बीते 2 अप्रैल 2015 को राशिद अपने पुत्र आमिर के साथ बाइक से जा रहे थे|
उसी दौरान शेखपुर गाँव के निकट आरोपी सफारी से आ गये|
आरोपियों नें जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी| इसी प्रकरण में आरोपी शब्बू ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की| जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय श्री आहूजा ने तर्क सुनने के बाद ख़ारिज कर दिया|