29 साल पूर्व ग्रामीणों के घर जलाने व डकैती में छ: बदमाशों को सात साल जेल

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 29 साल पूर्व ग्रामीणों की झोपड़ियों में आग लगाकर मबेशी व सामान लूट कर ले जानें के मामले मेंविशेष न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेन्द्र सचान ने 6 बदमाशों को दोष सिद्ध पाते हुए 7 साल कारावास की सजा से दंडित किया है|
थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव बांकापूर्वा निवासी सुक्खा पुत्र बुद्धा ने 8 बदमाशों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था| मुकदमा में घरों में आग लगाने का भी जिक्र किया गया था| दर्ज मुकदमें में कहा था कि 14 दिसम्बर 1996 सुबह करीब 8 बजे दर्जन भर से अधिक असलहों से लैस बदमाशों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, डर के मारे ग्रामीण घर छोड़कर भाग गये, इसके बाद बदमाशों ने कई घरों में आग लगा दी और कीमती घरेलू सामान के साथ मवेशी भी लूट ले गये| डकैती कर आग लगाने के मामले में मटरू,बब्बू, बुद्धू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश व मुन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की विवेचक ने विवेचना पुरी कर मटरू,बब्बू, बुद्धू, कन्हैयालाल, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश 8 बदमाशों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया| मुकदमे की सुनवाई के दौरान बदमाश कन्हैयालाल व मटरू की मौत हो गयी| विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती शैलेन्द्र सचान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बब्बू, बुद्धू, सुम्भारी, श्यामनारायण, सुरेश, दिनेश को आगजनी में दोष सिद्ध कर 7 साल जेल व 60 हजार जुर्माना जमा करने का आदेश दिये, अर्थदंड जमा ना करनें पर 6 माह अतिरिक्त कारावास होगा|